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Tuesday, 10 July 2018

एजुकेशन लोन लेने में सावधानी से चुने बैंक या संस्थान 
जुलाई-अगस्त के महीनों में उच्च शिक्षा या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ जाती है। हर किसी की कोशिश रहती है कि सस्ता, बिना गारंटी वाला ऋण उन्हें कम से कम समय में मिल जाए,  क्योंकि घरेलू और विदेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने या वीजा हासिल करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। 
हालांकि यह हमारी जरूरतों पर निर्भर करता है कि सरकारी व निजी बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में किसका चयन किया जाए, ताकि ऋण आवेदन की पूरी प्रक्रिया विफल न हो जाए। ऐसे में जरूरतों को देखकर बैंक या वित्तीय संस्थान चुनें। 
समय है तो सरकारी बैंक पहली पसंद 
अगर अपने कोर्स का चयन कर लिया है और प्रवेश लेने के लिए पर्याप्त समय है तो सरकारी बैंक पहली पसंद होते है।  सरकारी बैंकों का एजुकेशन लोन सबसे सस्ता पड़ता है। हालांकि इसकी कागजी कार्यवाही काफी लंबी होती है और आपसे बड़ी गारंटी की मांग भी की जा सकती है। 
कागजी कार्यवाही निजी बैंकों में कम 
निजी बैंकों का लोन भी सरकारी बैंकों से थोड़ा महंगा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कम होता है, लेकिन इसमें आप लंबी कागजी कार्यवाही से छुटकारा पा सकते हैं। ऋण की पात्रता हो तो निजी बैंकर आपके लिए खुद सक्रिय रहते हैं। 
इन उदाहरणों से समझें 
मुंबई की मेघा पात्रों ने ग्रेनिनजेन यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्स के लिए अप्रैल 2016 में SBI से लोन लिया। प्रक्रिया चार माह लम्बी चली लेकिन उन्हें 30 लाख का लोन 8.5% के ब्याज दर पर मिल गया। 
चेन्नई के 22 साल के इंजीनियर छात्र को बोस्टन को एक यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एक हफ्ते में लोन चाहिए था। उनके पास गारंटर नहीं था और उन्हें 45 लाख का लोन 15 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिला। 

तुरंत ऋण चाहिए तो वित्तीय कंपनियां बेहतर 
अगर आपको तुरंत एजुकेशन लोन की जरूरत है और लंबी कागजी कार्यवाही या मजबूत गारंटी भी आपके पास नहीं है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आपके लिए बेहतर है। हालांकि इसमें कर्ज बैंकों से दो तीन फीसदी ज्यादा हो सकता है।  वेल्थबींग एडवाइजर्स के संस्थापक अमित कुकरेजा का कहना है कि एनबीएफसी की प्रक्रिया बेहद तेज है। 

नियम शर्ते भी 
15 साल के लिए अधिकतम एजुकेशन लोन बैंक देते हैं। 
90 फीसदी तक पढ़ाई खर्च का एजुकेशन लोन बैंक देते हैं। 

किसे मिल सकती है शिक्षा ऋण के ब्याज पर आयकर छूट 
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कोर्स के लिए ऋण आयकर धारा 10 (23 सी) या 80( जी )2ए के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए आयकर छूट मिल सकती है। जबकि ब्याज की पूरी रकम डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। 

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